यह मामला मध्यप्रदेश के बालाघाट का है. जहां शिवराज नाम के व्यक्ति ने एक दुकान से 600 रुपए के जूते खरीदे. जूते खरीदने के दो दिन बाद ही जूता खराब हो गया उसका सोल फट गया. जूता लेकर शिवराज दुकानदार के पास पहुंचे तो उसने उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया और अपमानित किया. जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई. शिवराज ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया. वहां के फैसले से संतुष्ट ना होने पर उन्होंने राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल में अपील की. वहां उन्हें न्याय मिला. राज्य उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को 600 रुपए के जूते के लिए कुल 3 हजार 40 रुपए का भुगतान शिवराज ठाकुर को देने का आदेश दिया.
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